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 महिला  बचत समूह समृद्धी कर्ज  योजना 2022 : समाज कल्याण योजना महाराष्ट्र

महिला बचत समूह समृद्धी कर्ज योजना 2022 : समाज कल्याण योजना महाराष्ट्र






महिला समृद्धी बचत समुह  कर्ज योजना


महिला बचत समूह  समृद्धी कर्ज योजना 2022 समाज कल्याण योजना महाराष्ट्र


इस लेख में हम महिला समृद्धि कर्ज योजना 2022क के विवरण देखेंगे । योजनाए , उद्देश्य, पात्रता, शर्तें, लाभ, ब्याज  दरें , कितना ऋण उपलब्ध होगा, पुनर्भुगतान अवधि, कहा आवेदन करते हैं, दस्तावेज क्या हैं आदी क्या हैं

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महिला समृद्धि कर्ज योजना 2022




महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने और उनके व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के सामाजिक न्याय और विशेष सहायता विभाग द्वारा महिलाओं  के लिए नीति लागू की जा रहीं हैं।  इस योजना के तहत महिला उद्यमियों के साथ साथ समाज के वंचित वर्ग की महिलाओं को भी आर्थिक सहायता दी जाती हैं।  यह योजना महिला सशक्तिकरण पर ध्यान देने के साथ देश भर में विभिन्न चैनल भागीदारों द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं। इस योजना के तहत महिला लाभार्थियों की पहचान की जाती हैं और उन्हें सीधे या स्वयं सहायता समूह के रूप में व्यवसाय ऋण दिया जाता हैं। 


महिला समृद्धि ऋण योजना के उद्देश्य

 MSY ऋणों को पुरे देश की महिलाओं से भारी प्रतिक्रिया मिल रही हैं । इसके लिए न्युनतम दसतावेज हैं । इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए ऋण सुविधा प्रदान करना और उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार करना हैं
महिला समृद्धि कर्ज योजना  पिछड़े वर्गों की कई महिला लाभार्थियों ने अपनी सामाजिक आर्थिक स्थिति को उंचा किया हैं ।  भारत सरकार के सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्रालय की प्रमुख योजना ने पुरे भारत में सैकड़ों महिलाओं के जीवन में बदलाव लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हैं । 

बैंक और एनबीएफसी की ब्याज दरें 


महिला समृद्धी योजना के तहत वितरित ऋण में से 95% वितरित किया जाएगा और शेष 5 % राज्य वाहिनी एजेंसी या लाभार्थियों द्वारा स्वयं वितरित किया जाएगा दिशानिर्देशों में कहा गया है कि ऋण के वितरण की तारीख से लिए गए ऋण का उपयोग 4 महिने की अवधि के भीतर किया जाना चाहिए। 


महिला समृद्धि कर्ज योजना कि पात्रता 


🔸चुंकि महिला समृद्धि कर्ज योजना का उद्देश्य समाज में हाशिए पर रहने वाली महिलाओं के जीवन में बदलाव लाना हैं, इसलिए ऋण के उचीत वितरण को सुनिश्चित करने के लिए सख्त पात्रता मानदंड हैं। 


🔹लाभार्थी पिछड़ा वर्ग या अनुचित जाती से होना चाहिए। 

🔸केवल स्वयं सहायता समुह और समाज के  पिछडे वर्गों कि महिला उद्यमि ही  इस ऋण योजना का लाभ लेने के लिए पात्र हैं । 

🔹महिला लाभार्थियों की न्यूनतम आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। 

🔸लाभार्थि बीपीएल श्रेणी में होना चाहिए। 


🔹आवेदक की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र के लिए 98000/- रुपये तक तथा 1000 रुपये तक होनी चाहिए। 


🔸कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। 



एम एस वाय कर्ज आवश्यक दस्तावेज

🔸आवेदन
🔸जाती प्रमाण पत्र
🔸बैंक खाते
🔸आय का प्रमाण पत्र
🔸आधार कार्ड
🔸पासपोर्ट साइज फोटो
🔸निवासी प्रमाण (बिजली बिल या राशन         कार्ड)
🔸पहचान का प्रमाण पत्र- मतदाता पहचान       पत्र
🔸स्व-समुह सदस्यता आयडी कार्ड


महिला समृद्धी कर्ज योजना की पकृती -



◾️ब्याज दर 4%

◾️चुकौती अवधि 3 वर्ष है

◾️ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूहों को ऋण आपुर्ती 

◾️स्वयं सहायता समुह के 20 सदस्यों के लिए 5 लाख रुपये तक की परियोजना सीमा 25,000/- प्रत्येक 

◾️राष्ट्रीय निगम भागीदारी  - 95 
राज्य निगम भागीदारी - 5%
लाभार्थि की भागीदारी गैर-परक्राम्य हैं । 


MSY विशेषताएं और 
लाभ


🔸न्यूनतम दस्तावेज
🔸महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ता है । 
🔸लाभार्थि की सामाजिक, आर्थिक, स्थिति       भिन्न  होती हैं । 
🔸यह मुख्यधारा में लाने में भूमिका निभाता       हैं। 
🔸रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद           करता है। 
🔸महिलाओं में उद्यमिता को बढ़ावा दिया         जाता हैं। 
🔸महिलाओं को मजबूत और अधिक              आत्मनिर्भर बनने में मदद करता हैं। 


महिला समृध्दी ऋण योजना के लिए आवेदन कैसे करें



लाभार्थियों को लाभ प्राप्त करने के लिए ऋण आवेदन के साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों को सलग्न करके निगम के जिला कार्यालय में ऋण प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा। 

महिला समृद्धी योजना के बारे में अन्य महत्वपूर्ण जानकारी - 


🔸ऋण विवरण -     


राज्य चैनल एजेंसी(एससीए),  क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी)  और राष्ट्रीय बैंकों के माध्यम से लाभार्थियों को ऋण वितरित किए जाते हैं। 

🔸स्वयं सहायता समुह - 


आर्थिक रूप से परिभाषित लोगों को एक समुह के रूप में परिभाषित किया जाता हैं। जो अपनी आय बढ़ने के लिए अपने स्वयं के समुह कार्य में बचत और योगदान देकर एक समुह बनाते हैं। 

 🔸चैनल पोर्टल - 

चैनल पार्टनर क्षेत्र में सक्षम पेशेवरों द्वारा परिभाषित किया गया हैं। वित्त पोषण और एम एस वाई उधार में समुह और उसके सदस्यों में समुह और उसके सदस्यों की सहायता करता हैं। 


🔸राशन सदस्य - 


नियम और विनीयमों के अनुसार समुह में अधिकतम 20 महिला सदस्यों की अनुमति हैं । अत:  इसके 75 % सदस्य पिछड़े वर्ग के है, जिन्हें पात्रता शर्तों में शामिल किया जाना चाहिए । शेष 25% अन्य कमजोर महिला सदस्य होनी चाहिए। या अनुसुचित जाति या शारीरिक रूप विकलांग महिलाएं इस योजना के तहत ऋण का लाभ उठा सकती हैं। 








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